High Court : जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के सूचना देने में देरी पर ही लगा सकते हैं अधिकारी पर जुर्माना

Mar 12, 2026 - 08:59
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High Court : जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के सूचना देने में देरी पर ही लगा सकते हैं अधिकारी पर जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है, जब संबंधित अधिकारी ने जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के सूचना देने में देरी की हो।

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला