इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण बदलेगा, 27 अप्रैल को क्षेत्रवार प्रारूप प्रकाशन
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 27 अप्रैल को क्षेत्रवार प्रारूप प्रकाशन होगा। इस पर 11 मई को दावा-आपत्ति ली जाएगी। 25 मई को अंतिम मतदाता सूची और 29 मई को जिला गजट प्रकाशित होगा। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति व पंचायत सदस्य, मुखिया, पंच और सरपंच के पद शामिल हैं। शुक्रवार को संयुक्त निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी पत्र के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव होगा। नए सिरे से आरक्षण तय होगा। सभी काम डिजिटल मोड में होंगे। ग्रामीण पंचायतों के कुछ हिस्से नगर निकायों में शामिल हुए हैं। इस बदलाव के बाद बचे पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या का डाटा जारी होगा। पहले भाग में उन क्षेत्रों का डेटा होगा, जिनमें 2015 के बाद से भौगोलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरे भाग में नगर निकायों के गठन से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण शामिल होगा। विलोपित और शेष वार्डों की जानकारी अलग से जारी की जाएगी। आम लोगों की सुविधा के लिए प्रारूप का प्रकाशन ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मीडिया कॉर्नर पर भी अपलोड किया जाएगा। इस साल के पंचायत चुनाव में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं (अनारक्षित श्रेणी सहित) के लिए आरक्षित वार्ड/क्षेत्र बदल जाएंगे। जो सीटें पिछले दो चुनावों से अनारक्षित थीं, वे आरक्षित हो सकती हैं। जो आरक्षित थीं, वे अनारक्षित या किसी अन्य वर्ग के खाते में जा सकती हैं। यह आवंटन एक बार फिर से विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के अवरोही क्रम (ज्यादा से कम आबादी वाले क्षेत्र) के आधार पर किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां .प्रारूप प्रकाशन : 27 अप्रैल .आपत्ति : 27 अप्रैल से 11 मई . निपटारा : 27 अप्रैल से 14 मई .अपील निष्पादन : 18 से 22 मई .अंतिम प्रकाशन : 25 मई .जिला गजट में प्रकाशन : 29 मई
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