एलन मस्क की तरह क्या भारत में भी कोई बिजनेसमैन बना सकता है अपनी पार्टी, इसके लिए कहां कराना होता है रजिस्ट्रेशन

टेस्ला के मालिक और दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क ने नई पार्टी बना ली है. उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 'अमेरिकन पार्टी' रखा है. एलन मस्क ने अपनी पार्टी का ऐलान करते हुए अमेरिका के दो बड़े राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और अमेरिकन पार्टी को दो-दलीय व्यवस्था के खिलाफ एक विकल्प बताया है.
एलन मस्क जैसे दिग्गज कारोबारी का अमेरिका की सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला चौंकाने वाला है. इस बहाने जान लेते हैं कि क्या एलन मस्क की तरह भारत में भी कोई बिजनेसमैन राजनीतिक पार्टी बना सकता है? अगर हां, तो इसके लिए कहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है? भारत में राजनीतिक दल बनाने के लिए नियम क्या हैं?
भारत में कौन बना सकता है राजनीतिक दल?
भारतीय संविधान के मुताबिक, देश की सक्रिय राजनीति में आने के लिए कोई बैरिकेट्स नहीं हैं. यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह राजनीतिक दल का गठन कर सकता है. हालांकि, इसके लिए उसे तय प्रक्रिया का पालन करना होगा और चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. भारत में कई गैर राजनीतिक लोगों ने पार्टियों का गठन किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर जैसे उदाहरण मौजूद हैं.
कैसे बना सकते हैं राजनीतिक दल?
भारत में राजनीतिक दल के गठन के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में नियम तय किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति या समूह राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करना होता है. राजनीतिक दल बनाने के इच्छुक व्यक्ति या समूह को गठन की तिथि के 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग के पास आवेदन करना होता है, इसके साथ ही उसे 10 हजार रुपये का शुल्क जमा करना होता है. राजनीतिक दल को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी का संविधान तैयार करना जरूरी होता है, जिसमें इन बातों का उल्लेख किया जाता है कि राजनीतिक दल का नाम और काम करने का तरीका क्या होगा. वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का तरीका क्या होगा. राजनीतिक दल को इस बात की भी पूरी जानकारी देनी होती है कि कौन-कौन से लोग पार्टी में प्रमुख पदों को संभालेंगे.
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