हत्यारे पति को मिली सात साल की सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा

Mar 12, 2026 - 09:13
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हत्यारे पति को मिली सात साल की सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा
भास्कर न्यूज| अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अररिया रवि कुमार की न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे पति को सात साल की सश्रम कारावास के साथ पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है। सजा पाने वाले दोषी पति पंकज कुमार यादव पिता स्वर्गीय दीप नारायण यादव नरपतगंज थाना क्षेत्र के मधुरा साहेबगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। यह सजा न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा - 304 (बी) के तहत सजा सुनाई है। न्यायालय ने सजा सत्र वाद संख्या 420/2023 और नरपतगंज थाना कांड संख्या 121/2023 से संबंधित है। जिसके इसके सूचक मलहरिया पूर्णिया के देव नारायण यादव थे। घटना बीते 8 मार्च 2023 की है। उस दिन पंकज कुमार यादव ने अपनी पत्नी को दहेज की मांगों की पूर्ति के लिए अपने सहयोगियों के साथ जबरन जहर पिला दिया था। इस मामले को लेकर सूचक देव नारायण यादव ने दोषी पंकज कुमार यादव के अलावा चंदन कुमार यादव, रमता देवी, बीना देवी, अनिल कुमार यादव, उमेश कुमार यादव को भी नामजद आरोपी बनाया था। जिनके विरुद्ध पुलिस ने पूरक अनुसंधान लंबित रखा है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने न्यायालय से अधिकतम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा सुनाए जाने की दलीलें दी।

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला