हाईकोर्ट ने कहा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विफल, 6 थानेदार तलब

Apr 11, 2026 - 08:59
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हाईकोर्ट ने कहा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विफल, 6 थानेदार तलब
हाईकोर्ट ने पटना सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में वायु और ध्वनि प्रदूषण की खतरनाक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाने पर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कदमकुआं, पीरबहोर, आलमगंज, रूपसपुर, गांधी मैदान और बुद्धा कॉलोनी के थानेदारों को 19 जून को तलब किया है। न्यायमूर्ति राजीव राय ने सुरेंद्र प्रसाद की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बोर्ड प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा— "जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 'रन फॉर पॉल्यूशन' आयोजित करना चाहिए।" कोर्ट ने बोर्ड की निष्क्रियता पर गहरी नाराजगी जताई। कहा कि शहर में डीजे और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। कोर्ट ने लाउडस्पीकर अधिनियम 1955 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए संबंधित थानाध्यक्षों के रवैये पर कड़ी फटकार लगाई। सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने थानेदारों की ओर से रिपोर्ट पेश की, जिसे कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना। मामले पर 19 जून को सुनवाई होगी। प्रदूषण के प्रमुख कारण निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट/कवर लगाना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुख्य सड़कों पर बिना ढंके गंगा बालू ट्रैक्टरों से ढोया जा रहा है। धूल पर नियंत्रण के लिए शहर के कई इलाकों में पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। खुले में कचरा और पत्तों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में जलाए जा रहे हैं। वाहनों की नियमित पॉल्यूशन जांच नहीं की जा रही है। पुराने वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शहर में एक्यूआई (AQI) लेवल

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला