Delhi: 'पीड़िता के बयान के बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं', HC ने बरकरार रखी सौतेले पिता की सजा, जानें मामला

Dec 24, 2025 - 18:09
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Delhi: 'पीड़िता के बयान के बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं', HC ने बरकरार रखी सौतेले पिता की सजा, जानें मामला
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपीलकर्ता सोनू की सजा को बरकरार रखा। अपीलकर्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल की सश्रम कारावास और 2 साल की सजा सुनाई गई थी।

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला