High Court : बिना ठोस आधार किसी को बतौर आरोपी तलब नहीं कर सकती अदालत, समन आदेश रद्द

Feb 21, 2026 - 10:15
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High Court : बिना ठोस आधार किसी को बतौर आरोपी तलब नहीं कर सकती अदालत, समन आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के ट्रायल कोर्ट किसी को बतौर आरोपी तलब नहीं कर सकता। समन आदेश जारी करने से पहले कोर्ट को लापरवाह रवैया अपनाने के बजाय ठोस सबूतों और गवाहों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला