केंद्र-राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया:मंत्री अग्रवाल बोले-प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का काम मिलेगा
केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वी.बी.जी.आर.एम अधिनियम, 2025' लागू किया है। बिजनौर में जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जिन्हें जीआईएस आधारित गति-शक्ति प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए, बुवाई और कटाई के व्यस्त समय में कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय साझेदारी के तहत, पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र-राज्य का अनुपात 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 निर्धारित किया गया है। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सैटेलाइट आधारित निगरानी, मोबाइल और डैशबोर्ड प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि पात्र परिवारों को समय पर काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, डीसी मनरेगा आर बी यादव, डिप्टी कलेक्टर/जिला सूचना अधिकारी हर्ष चावला, उप जिला अधिकारी सदर रितु चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।
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