शिल्पा शेट्टी की मॉर्फ्ड तस्वीरों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त:एआई से बने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

Dec 28, 2025 - 09:17
 0  0
शिल्पा शेट्टी की मॉर्फ्ड तस्वीरों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त:एआई से बने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की एआई से बनाई गई और मॉर्फ्ड तस्वीरों को बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला बताया। कोर्ट ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत ऐसे सभी लिंक और वेबसाइट हटाने का आदेश दिया। दरअसल, शिल्पा शेट्टी ने अपनी पर्सनैलिटी से जुड़े राइट्स की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने उन वेबसाइटों और एआई से बने कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिनमें उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो दिखाए गए थे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अद्वैत सेठना की वेकेशन बेंच ने कहा कि वेबसाइटों पर डाला गया कंटेंट पहली नजर में ही बेहद परेशान करने वाला है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर किसी महिला को उसकी जानकारी या अनुमति के बिना इस तरह पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उसकी प्राइवेसी पर असर पड़ता है। एआई से आवाज और एक्सप्रेशन्स की नकल की गई याचिका में शिल्पा ने आरोप लगाया था कि एआई टूल्स का इस्तेमाल कर उनकी आवाज और एक्सप्रेशन्स की नकल की गई। इससे बिना अनुमति उनकी मॉर्फ्ड फोटो, किताबें और दूसरे प्रोडक्ट बनाए गए। शिल्पा ने कोर्ट से सभी वेबसाइटों को यह कंटेंट हटाने और बिना इजाजत उनका नाम, आवाज या तस्वीर इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की। हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी तस्वीरें उन्हें गलत और आपत्तिजनक तरीके से दिखाती हैं। कोर्ट के मुताबिक ऐसी तस्वीरें उनकी इमेज और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कोर्ट ने सभी प्लेटफॉर्म को तुरंत ऐसे सभी यूआरएल हटाने का आदेश दिया।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला