High Court : गैंगस्टर एक्ट में अटैच संपत्ति दाखिल खारिज नहीं हो सकती, कोर्ट ने लगाई रोक

Apr 27, 2026 - 06:44
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High Court : गैंगस्टर एक्ट में अटैच संपत्ति दाखिल खारिज नहीं हो सकती, कोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अटैच की गई संपत्ति दाखिल-खारिज नहीं की जा सकती है।

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला