पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट से जमानत:देवरिया में दर्ज केस पर जेल में ही रहेंगे; लखनऊ PGI में चल रहा इलाज

Jan 10, 2026 - 18:26
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पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट से जमानत:देवरिया में दर्ज केस पर जेल में ही रहेंगे; लखनऊ PGI में चल रहा इलाज
वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार दो जमानतदार और बंधपत्र देने पर जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, देवरिया केस में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए रिहा नहीं होंगे। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं हैं। वह अभी लखनऊ PGI में इलाज करा रहे हैं। अब जानिए क्या है मामला? हिंदू युवा वाहिनी नेता और बड़ी पियरी निवासी अंबरीश सिंह भोला ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। तहरीर में अंबरीश सिंह भोला ने बताया कि अमिताभ ठाकुर ने अपने एक्स हैंडल @amitabhthakur से 30 नवंबर को एक पत्र पोस्ट किया था, जिसमें उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर का नाम भी अंकित था। पत्र में दोनों को आजाद अधिकार सेना का अध्यक्ष और महासचिव बताया गया था। इस पत्र के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें उनके खिलाफ कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। इससे उनकी छवि धूमिल हुई, जिसके चलते एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। अदालत द्वारा मामले में वारंट 'बी' जारी होने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई नही हो सकी थी। 23 दिसंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर को वाराणसी की जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के कारण सुनवाई टल गई थी। आज इसी अर्जी पर अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली। आजाद अधिकार सेना ने अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को बताया अवैध आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, देवरिया में एक याचिका दायर की गई है। आजाद अधिकार सेना की ओर से सिंहासन चौहान ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) सहित छह अधिकारियों को नामजद किया गया है। इसमें मांग की गई है कि थाना कोतवाली, देवरिया को निर्देशित किया जाए कि वह नामजद अधिकारियों- आईपीएस अमिताभ यश, आईपीएस अमरेंद्र सेंगर, डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर विनीत सिंह, एसीपी कुलदीप दुबे और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराए। ----------------- ये खबर भी पढ़ें... केशव बोले-सपा विधायक टच में, BJP में आना चाहते:आगरा में भाषण के दौरान बिजली कटी, 15 मिनट खड़े रहे, बोले- एक्शन लेंगे आगरा में शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कहा- जब से अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हारकर लौटे हैं, तभी से वे बौखलाए और घबराए हुए हैं। वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2027 में सरकार बना लेंगे और समाज को बांटकर राज करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

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