हेडमास्टर पर स्कूल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप; ग्रामीणों ने स्कूल घेरा, हंगामा
भास्कर न्यूज। बीकोठी प्रंखड के एक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर ने बीते बुधवार को क्लास तीन की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने दूसरे दिन गुरुवार को स्कूल का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। भनक लगने से आरोपी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सहनी स्कूल नहीं पहुंचे। सूचना पर रूपेश्वरी ओपी के एएसआई झब्बू प्रजापति, सहायक शिक्षक व पंचायत प्रतिनिधियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। पीड़िता की मां ने बीडीओ को प्रधानाध्यापक के खिलाफ आवेदन दिया। इधर, बीईओ उमेश कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई के लिए थाना को फारवर्ड किया गया है। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि बुधवार को तीन बजे प्रधानाध्यापक अनिल सहनी उर्फ विशेश्वर मंडल किचन में बुलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शाम में जब बेटी स्कूल से लौटकर घर आई तो रोने लगी। बताया कि प्रधानाध्यापक ने बुलाकर उनके साथ छेड़खानी की और प्रलोभन दिया। हेडमास्टर ने 4 कॉपी, 2 स्कूल बैग और 600 रुपए नगद देकर कहा कि किसी को कुछ मत कहना। जब वह किचन से बाहर निकली तो प्रधानाध्यापक उसे बुलाया और 500 रुपए वापस ले लिया। मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सहनी ने कहा कि राजनीति के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। परिभ्रमण में उस छात्रा को नहीं ले जा सके थे। इसलिए मेरे उपर आरोप लगाया जा रहा है। आरती जायसवाल, रिटायर्ड डीएसपी परिजनों ने बीडीओ को आवेदन देकर प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की ^सरकारी कर्मियों पर उच्च पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है। फार्वडिंग आवेदन मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। - संजय कुमार थानाध्यक्ष, बीकोठी। स्कूल के सहायक शिक्षक जयप्रकाश मंडल, अंजली कुमारी, नटवर कुमार झा, राकेश कुमार आदि ने बताया कि प्रधानाध्यापक अपने आफिस में और हमलोग अपने-अपने कक्षा में थे। हमलोगों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं, रसोईया रेखा देवी, कंचन देवी, मटरिया देवी, किरण देवी, बबीता देवी ने बताया कि हमलोग बच्चों को खाना खिलाकर 2:30 बजे ही स्कूल से घर चले गए थे। ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिली है। ^छात्रा से छेड़खानी के आरोप में बीकोठी बीईओ की अनुशंसा पर आरोपी प्रधानाध्यपक को निलंबित कर दिया गया है । -रविन्द्र प्रकाश, डीईओ, पूर्णिया पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर दंड का प्रावधान ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर व दंडनीय सजा का प्रावधान है। किसी भी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पर कठोर व दंडनीय सजा का प्रावधान है।
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