ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार ने कानूनी सुरक्षा दी

Feb 27, 2026 - 09:24
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ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार ने कानूनी सुरक्षा दी
गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस 2023) के तहत एक अहम अधिसूचना जारी की है। इसमें राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मियों की कानूनी सुरक्षा को नई स्पष्टता दी है। इस कदम को प्रशासनिक स्तर पर ऑपरेशनल क्लैरिटी और लीगल प्रोटेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। यह ड्यूटी के दौरान लिये गए निर्णयों पर भविष्य में होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में बीएनएसएस की धारा 218 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। अधिसूचना के अनुसार, बिहार पुलिस के सभी वर्गों और प्रवर्गों के वे सदस्य, जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब धारा 218 की उपधारा (2) के सुरक्षात्मक प्रावधानों के दायरे में आएंगे। यहां सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि संबंधित धारा में जहां केंद्रीय सरकार का उल्लेख है, उसे बिहार पुलिस के संदर्भ में राज्य सरकार के रूप में माना जाए। प्रशासनिक विशेषज्ञों के मुताबिक, यह व्याख्यात्मक संशोधन भविष्य में किसी भी अभियोजन स्वीकृति या कानूनी कार्रवाई के मामले में प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान करेगा। यह उन सभी पुलिसकर्मियों पर लागू होगी जो वर्तमान में लोक व्यवस्था से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं, चाहे उनकी तैनाती राज्य के किसी भी हिस्से में क्यों न हो।

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला